चंडीगढ़ 9 मार्च2026 (दैनिक खबरनामा) चंडीगढ़ नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक मामले में चंडीगढ़ की स्पेशल कोर्ट ने गिरफ्तार नाइजीरियन नागरिक इमोलक डिमियन की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में आरोपी की भूमिका अहम प्रतीत होती है और उसके ड्रग तस्करी से जुड़े गिरोह से संबंध होने के संकेत मिलते हैं। ऐसे में फिलहाल उसे जमानत देना उचित नहीं माना जा सकता।जानकारी के अनुसार यह मामला 22 जुलाई 2025 का है, जब पुलिस स्टेशन साइबर सेल, चंडीगढ़ में आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21, 22 और 29 के तहत केस दर्ज किया गया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस को आरोपी की गतिविधियों पर संदेह हुआ और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई।पुलिस के मुताबिक 22 जुलाई 2025 को एसआई नसीब सिंह अपनी टीम के साथ अपराध नियंत्रण और रोकथाम के लिए गश्त पर थे। इसी दौरान सेक्टर-43 स्थित आईएसबीटी के पीछे जंगल की ओर जाने वाली सड़क पर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति आईएसबीटी सेक्टर-43 की तरफ से जंगल की दिशा में आता दिखाई दिया। पुलिस टीम को देखते ही वह घबरा गया और तेजी से फुटपाथ की ओर मुड़ने लगा, जिससे पुलिस को उस पर शक हुआ।पुलिस ने तुरंत उसे रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके पास से 62.60 ग्राम आईसीई (नशीला पदार्थ) बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी को जमानत देने की मांग की, लेकिन अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं और जांच अभी जारी है, इसलिए इस समय जमानत देना न्यायहित में नहीं होगा।
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