पंजाब 20 मार्च 2026 (दैनिक खबरनामा ) पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 3,495 पेड़ों की कटाई के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को विस्तृत और स्पष्ट रोडमैप पेश करने के निर्देश दिए हैं।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पंजाब जैसे राज्य में, जहां हरित क्षेत्र केवल 3-4 प्रतिशत है, वहां हजारों पेड़ों की कटाई को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई पर्यावरणीय संतुलन पर गंभीर असर डाल सकती है।कोर्ट ने गूगल इमेज को लेकर भी सवाल उठाए। दिखाई गई जमीन पर दो सड़कें और एक नहर नजर आने पर अदालत ने पूछा कि वहां प्रतिपूरक वनीकरण कैसे संभव होगा। साथ ही यह भी पूछा गया कि क्या उस जमीन पर पहले ही पेड़ों की कटाई हो चुकी है एनएचएआई की ओर से बताया गया कि पटियाला बाईपास को फोरलेन और जीरकपुर बाईपास को छह लेन बनाने के लिए पेड़ काटे जाने प्रस्तावित हैं। एजेंसी ने दावा किया कि इसके बदले 20,667 पेड़ राज्य सरकार को सौंपे जा चुके हैं और भूमि व मुआवजा भी दिया गया है, लेकिन कोर्ट ने इन दावों पर संतोष नहीं जताया।हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई में पूरी और स्पष्ट जानकारी पेश करने को कहा है, जिसके बाद ही परियोजनाओं पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

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