दैनिक खबरनामा 30 मार्च 2026 हरियाणा के हिसार स्थित एक निजी नर्सिंग कॉलेज से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में चेयरमैन जगदीश गोस्वामी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। करीब तीन महीने जेल में रहने के बाद 27 मार्च को उन्हें राहत मिली। हालांकि, कोर्ट के आदेश की कॉपी सामने आने के बाद छात्राओं के बयान ने मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया है।
छात्राओं ने गोस्वामी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। एक छात्रा के अनुसार, उसे बहाने से बुलाकर बाथरूम में फंसाया गया और उसके साथ जबरन शारीरिक छेड़छाड़ की कोशिश की गई। विरोध करने पर मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया। वहीं, दूसरी छात्रा ने आरोप लगाया कि रात के समय कमरे में घुसकर उसके साथ आपत्तिजनक हरकत की गई।एक अन्य छात्रा ने बताया कि उसे डराकर जबरन पैर दबाने को कहा गया और मना करने पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। सबसे चौंकाने वाला आरोप एक छात्रा ने लगाया, जिसमें कहा गया कि उसे ‘टारगेट प्रैक्टिस’ के नाम पर सिर पर सेब रखकर खड़ा होने को कहा गया और मना करने पर उस पर तीर चला दिया गया।बचाव पक्ष ने इन आरोपों को गलतफहमी बताते हुए कहा कि कुछ छात्राओं ने हलफनामे देकर मामला सुलझने की बात कही है। वहीं, हाईकोर्ट ने माना कि आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और ट्रायल लंबा चल सकता है, इसलिए उसे जमानत दी गई है।अब इस मामले की सच्चाई ट्रायल के दौरान ही सामने आएगी।