दैनिक खबरनामा 25 मार्च 2026 अगर आपके पास फटे, पुराने, गले या रंग लगे नोट हैं, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत हर नागरिक को ऐसे नोट बदलवाने का कानूनी अधिकार दिया गया है। देश की किसी भी बैंक शाखा में जाकर आप अपने खराब नोट आसानी से बदल सकते हैं और बैंक के लिए इन्हें स्वीकार करना अनिवार्य होता है।RBI के नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति बैंक काउंटर पर जाकर नोट बदल सकता है। एक दिन में अधिकतम 20 नोट बदले जा सकते हैं। यदि इन नोटों की कुल कीमत ₹5,000 तक है, तो बैंक को तुरंत और बिना किसी शुल्क के नोट बदलने होंगे। वहीं, यदि नोटों की संख्या 20 से अधिक है या कुल राशि ₹5,000 से ज्यादा है, तो बैंक रसीद देकर बाद में भुगतान करता है और इस पर मामूली सर्विस चार्ज भी लग सकता है।रिफंड का निर्धारण नोट के सुरक्षित हिस्से के आधार पर किया जाता है। ₹1 से ₹20 तक के नोटों में 50% से अधिक हिस्सा सुरक्षित होने पर पूरा पैसा मिलता है। वहीं ₹50 से ₹2000 तक के नोटों में 80% या उससे अधिक हिस्सा सुरक्षित होने पर पूरा रिफंड मिलता है, जबकि 40% से 80% हिस्सा बचा होने पर आधा पैसा दिया जाता है। 40% से कम हिस्सा होने पर कोई रिफंड नहीं मिलता।अगर कोई बैंक कर्मचारी नोट बदलने से मना करता है, तो यह नियमों का उल्लंघन है और संबंधित शाखा पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में ग्राहक बैंक के कस्टमर केयर या बैंकिंग लोकपाल में शिकायत कर सकता है।हालांकि, जिन नोटों पर धार्मिक या राजनीतिक नारे लिखे हों, बुरी तरह जले हों या जानबूझकर फाड़े गए हों, उन्हें बदलने से इनकार किया जा सकता है। RBI ऐसे अनुपयोगी नोटों को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट कर उनका पुनर्चक्रण करता है।