दैनिक खबरनामा 30 मार्च 2026 फिरोजपुर में वीआईपी नंबर घोटाले को लेकर Punjab and Haryana High Court ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। बार-बार निर्देशों के बावजूद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल न करने पर कोर्ट ने राज्य सरकार पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि जवाब दाखिल करने का यह आखिरी मौका है, इसके बाद किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी।सुनवाई के दौरान जब सरकार के वकील ने एक बार फिर समय मांगा, तो कोर्ट ने नाराजगी जताई। सरकार की ओर से दलील दी गई कि Transport Department Punjab ने रिपोर्ट तैयार कर ली है और एक हफ्ते में जमा कर दी जाएगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि पिछली सुनवाई में भी यही आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
सरकारी वकील ने सफाई देते हुए बताया कि वीआईपी नंबर से जुड़े दो अलग-अलग मामले समानांतर चल रहे हैं, जिससे देरी हो रही है। हालांकि कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि सरकार के पास कानून अधिकारियों की बड़ी टीम है, फिर भी समन्वय की कमी साफ नजर आ रही है। अदालत ने इसे प्रशासनिक लापरवाही करार दिया।